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June 15, 2022
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 1 जुलाई 2022 से प्रदेश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण तरह प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी रुपाराम चौधरी ने बताया कि 1 जुलाई के पश्चात यदि कोई सिंगल यूज प्लास्टिक व प्लास्टिक से बने उत्पादों का निर्माण, बेचान या उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी जिसमें सजा तक का प्रावधान है। इसलिए लोग अभी से ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, बिक्री व उपयोग बंद कर दे साथ ही प्लास्टिक के अलावा अन्य माध्यमों से बने उत्पादों को प्रयोग में लाएं। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बने चम्मच, केक काटने के चाकू, मिठाई पैक करने की रेप और प्लास्टिक की थैलियां कटलरी,दोने, थर्मोकोल के आइटम सहित प्लास्टिक के कप, गिलास आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
समारोह स्थलो के प्रबंधकों, हलवाईयों, कैटरिंग का व्यवसाय करने वालों एवं निर्माताओं को निर्माण व उपयोग नहीं करने हेतु पाबन्द कर दिया गया है।
साथ ही पूरे शहर में उद्घोषक यंत्र के माध्यम से शहरवासियों को भी इनका उपयोग नहीं करने की अपील की जा रही है। लिहाजा लोग अभी से इनका उपयोग बंद करें और लकड़ी, पत्ते व अन्य माध्यमों से बनाए गए आइटमों का प्रयोग शुरू करें।
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